रांची, फरवरी 26 -- रांची, संवाददाता। वाहन रिलीज से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा थाना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और अधिवक्ता की जब्त कार तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने डोरंडा थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि गुरुवार शाम 4:30 बजे तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार रिलीज करें। प्रार्थी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ थाना पहुंचने को कहा गया। साथ ही रांची एसपी को आदेश के अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डोरंडा थानेदार ने जब्त कार को गुरुवार को नहीं छोड़ा। अधिवक्ता मनोज टंडन शाम करीब छह बजे तक सभी कागजात लेकर आईओ और थानेदार का आने का इंतजार करते रहे। लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद कोई पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा। जब जाने लगे तो थानेदार न...
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