हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रधानाध्यापिका को नहीं मिला प्रभार
सासाराम, सितम्बर 7 -- सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग से प्रधानाध्यापक पद पर चयनित श्वेता कुमारी को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक विद्यालय का प्रभार नहीं मिल सका है। उन्होंने 23 जुलाई 2025 को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अकोढ़ी प्रखंड करगहर में प्रधानाध्यापक पद पर योगदान किया था। तत्कालीन प्रभारी निर्मल कुमार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद उन्हें प्रभार देने पर रोक लगी थी।
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