उरई, सितम्बर 21 -- उरई। बैथनी क्रिश्चियन होम मिशन (बीसीएच मिशन) की प्रबंधक किरन के मसीह ने जिलाधिकारी जालौन को पत्र देकर हाईकोर्ट के 18 सितंबर के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि तत्कालीन डीएम जालौन द्वारा 28 जुलाई 2026 को संस्था के संबंध में आदेश पारित किया गया था। इसके खिलाफ प्रबंधक ने हाईकोर्ट में रिट याचिका 37557/2026 दाखिल की थी। कोर्ट नंबर-1 में जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने सुनवाई की। संस्था की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने तर्क दिया कि संस्था मान्यता प्राप्त है और परिसर का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया, लेकिन नगर पालिका ने प्रवेश को अवैध बताने वाला बोर्ड लगा दिया है। यह भी पढ़ें- नए महाविद्यालयों-पाठ्यक्रमों की मान्यता को आवेदन 31 अक्तूबर तक कोर्ट ने कहा कि डीएम के आदेश क...