हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सभी पीजी हॉस्टलों की जांच करेगा एमसीडी
नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट (पीजी) हॉस्टलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सात सितंबर के आदेश में निगम को एक सप्ताह के भीतर सभी पीजी हॉस्टलों की जांच कर रिकॉर्ड तैयार करने को कहा था। इसमें भवनों की अनुमति, नियमों के उल्लंघन और वहां रहने वाले छात्रों की संख्या का ब्योरा शामिल करना है। एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) की ओर से जारी सर्कुलर में कार्यकारी अभियंताओं को पीजी हॉस्टलों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट 10 सितंबर तक बिल्डिंग मुख्यालय को सौंपने को कहा गया है।अनुमति और भवन नियमों की होगी जांच हाईकोर्ट का यह आदेश 'अनिकेत गुप्ता बनाम एमसीडी' जनहित याचिका पर आया है। निरीक्षण प्रारूप में जोन, डिवीजन, परिसर का पता, राइट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.