हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भूपेश बघेल की अर्जी खारिज
नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई से पहले उसकी वैधता (सुनवाई योग्य होने) पर शुरुआती फैसला करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई में देरी करने की कोशिशों पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि चुनाव याचिकाओं का फैसला एक तय समय-सीमा में होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से न्यायमूर्ति मोहना ने कहा कि सुनवाई को आगे बढ़ने दें। आप जितना हो सके देरी कर ...
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