हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जल निगम के एमडी सशर्त तलब
लखनऊ, अगस्त 25 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा सम्बंधी एक मामले में अपने आदेश का समय से अनुपालन नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 25 सितंबर को सशर्त तलब करते हुए पूछा है कि 8 मई 2026 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने यह आदेश संगीता रानी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आठ मई के आदेश का पहले ही अनुपालन हो चुका है तो अगली सुनवाई से पूर्व अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का समय से ...
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