लखनऊ, दिसम्बर 18 -- पंचायत चुनावों में एसआईआर लागू करने की याचिका खारिज लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया 18 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अस्थायी मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जानी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मात्र इस आधार पर कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के लिए जारी दिशा-निर्देश पंचायत चुनावों पर भी लागू किए जाएं, न्यायिक हस्त...
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