हाईकोर्ट का माध्यमिक आचार्य का एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश
रांची, सितम्बर 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रार्थी नेहा कुमारी को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल एजुकेशन विषय में माध्यमिक आचार्य का एक पद उनके लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा के पेपर-1 में न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक 66 निर्धारित किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से जारी आधिकारिक उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के उत्तर को सही माना गया है। याचिकाकर्ता ने भी उस प्रश्न का वही उत्तर दिया था, जिसे आयोग ने सही माना है। इसके बावजूद प्रश्न के लिए निर्धारित एक अंक उन्हें नहीं दिया गया।
एक अंक नहीं मिलने से पेपर-...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.