हाईकोर्ट:: चिटफंड घोटाले के आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित
रांची, अक्टूबर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड के नाम पर अधिक रिटर्न देने का लालच देकर हजारों निवेशकों से कथित तौर पर ठगी करने के आरोपी प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोप है कि वासुदेव बागची ने पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड योजनाओं के जरिए निवेशकों को अधिक रिटर्न देने का प्रलोभन देकर करीब 2800 करोड़ रुपये जमा कराए थे। हालांकि, निवेशकों को केवल 700 करोड़ रुपये ही लौटाए गए। इस तरह बड़ी संख्या में निवेशकों को आर्थिक नुकसान होने का आरोप है। वासुदेव बागची 29 नवंबर 2024 से कोलकाता की जेल में बंद हैं।
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