मेरठ, जून 13 -- हस्तिनापुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किए गए 43 मुकदमों के मालों (अवैध शराब) को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (प्रथम श्रेणी) न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को की गई थी। इस दौरान उपजिलाधिकारी मवाना संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लवानिया और थानाध्यक्ष शशांक द्विवेदी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में थाना परिसर में ही एक बड़ा गड्ढा खुदवाया गया। इसके बाद जब्त माल को उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के हर चरण की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है, ताकि इसका सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस के अनुसार, कोर्ट के आदेश पर लंबित मालों के निस्तारण के लिए ऐसी कार्रवाई समय-समय पर की जाती है। इससे थाने के मालखानों में सालों से जमा सामग्री का...