भागलपुर, जून 28 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। जीआरपी द्वारा 11 लाख कीमत की आठ किलोग्राम चांदी जब्त करने के मामले में इनकम टैक्स और जीएसटी का पेच फंस गया है। बिना बिल या वैध कागजात के इतनी बड़ी मात्रा में चांदी ले जाने के मामले में क्लीन चिट तभी दी जाएगी, जब दोनों विभाग अपनी जांच पूरी कर लेंगे। दरअसल, भागलपुर के मिरजानहाट निवासी को रामपुरहाट-गया पैसेंजर ट्रेन से जीआरपी ने 8.082 किलोग्राम चांदी के जेवरात के साथ पकड़ा था। शुक्रवार को जीआरपी, आयकर विभाग और जीएसटी की विशेष जांच दल ने आरोपी से लगभग सात घंटे तक पूछताछ की। पकड़े गए व्यक्ति के पास आभूषणों से जुड़े वैध जीएसटी बिल या खरीद के पक्के दस्तावेज नहीं मिले हैं। बरामद जेवर को अगले आदेश तक जीआरपी के पास जब्त कर रखा गया है। आयकर उप निदेशक के सख्त निर्देश पर इस टैक्स चोरी हवाला एंगल की जांच जा...