नई दिल्ली, जुलाई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह हल्द्वानी में हाईकोर्ट भवन के निर्माण और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए छह हफ्ते में जमीन का कब्जा सौंपे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में अधिसूचना जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के 2024 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार से नए भवन के निर्माण के लिए नैनीताल के बाहर 'सबसे उपयुक्त ज़मीन' खोजने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक पक्ष में ऐसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी पढ़ें- सेंट्रल मार्केट : 44 सील भवनों के अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त, ईडब्लूएस और एलआईजी को भी राहत नहीं ऐसे मुद्दों पर न्यायिक ...