हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट परिसर
नई दिल्ली, जुलाई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को हल्द्वानी में हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए चिह्नित की गई जमीन का कब्जा हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने वकीलों और वादियों के बीच इस बात पर जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया था कि क्या हाईकोर्ट को नैनीताल से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहिए या नहीं। यह भी पढ़ें- हलद्वानी में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, हलद्वानी में बनेगा नया परिसर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हाईको...
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