नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। छात्रा पर 13 अप्रैल को नोएडा में औद्योगिक मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने छात्रा आकृति चौधरी की ओर से पेश वकील से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? हर कोई संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करके यहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 93000 मामले लंबित हैं।जमानत देने की मांग छात्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए थे। उन्होंने अपने मुवक्किल को जमानत देने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आकृति चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है...