गोपालगंज, मई 12 -- थावे, एक संवाददाता। थावे थाना परिसर में सोमवार की देर शाम एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष विभा कुमारी की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों के साथ एक बैठक हुई। यह भी पढ़ें- लाइसेंसी हथियारों के उपयोग की 30 दिन में देनी होगी पूरी जानकारीबैठक में चर्चा बैठक में सार्वजनिक समारोह, शादी-विवाह, धार्मिक स्थलों एवं अन्य आयोजनों में हथियार से हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग कानूनन अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए दो वर्ष तक की सजा एवं एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही संबंधित व्यक्ति का आर्म्स लाइसेंस भी स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।अन्य नियम और निर्देश...