भदोही, फरवरी 26 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में शादी में हर्ष फायरिंग के दोषी को सजा मिली। आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए एक साल का साधारण कारावास तथा Rs.एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 10 मई 2015 को गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज में थाना सुरियावां क्षेत्र से बारात आई थी। जिसमें जरिये मुखबीर सूचना मिली कि कुछ लोग आये है। जो नाजायज असलहों से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसी में से एक व्यक्ति अपने हाथों में एक पिस्टल लेकर ऊपर हवाई फायर करने को उठाया है। जिसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो एक ने अपना नाम मनोज कुमार उपाध्याय निवासी महुआपुर, सुरियावां बता...