हर्ष फायरिंग: आरोपित हॉस्टल संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक
मुजफ्फरपुर, जुलाई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साहेबगंज थाने के परसौनी जहांगीर गांव में 29 जून की रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में तीन लोगों के घायल होने के मामले के आरोपित हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह के विरुद्ध किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। यह रोक उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने लगाई है। इस अर्जी को अगली सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-10 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां गुरुवार को सुनवाई होगी।
आरोप का विवरण रमेंद्र सिंह पर आरोप है कि उनके लाइसेंसी राइफल से हॉस्टल के गार्ड रामकिशोर मिश्रा ने शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग किया था। रमेंद्र सिंह पर यह भी आरोप है कि हर्ष फायरिंग के लिए वे गार्ड को उकसा रहे थे। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.