आजमगढ़, जुलाई 18 -- आजमगढ़, संवाददाता। तहबरपुर थाना क्षेत्र मे दस वर्ष पूर्व हुए हरेंद्र हत्याकांड में चार दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीन दोषियों पर 10-10 हजार रुपये और एक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने शुक्रवार को सुनाया। वादी मुकदमा फिरतू पुत्र बैजनाथ पासी निवासी मधेशिया थाना तहबरपुर ने 1 जनवरी 2016 को तहबरपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र हरेंद्र पासवान की गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने वादी मुकदमा की तहरीर पर मोदी कन्नौजिया पुत्र श्यामलाल, पिंटू पुत्र श्यामलाल, बलिराम पुत्र मूलचंद एवं मनीष राय पुत्र हरकंडेय निवासी मधेशिया थाना तहबरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचक ने विवे...