गुड़गांव, अगस्त 16 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल-2026' का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बिल के पास होने से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई विभाग के महानिदेशक डॉ. यश गर्ग ने कहा कि प्रस्तावित बिल के तहत पात्र विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों को केवल एक स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लरेशन) के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्रदान दिया जाएगा। इसके लागू होने से नए उद्योग बिना किसी प्रशासनिक देरी से काम शुरू कर सकेंगे। हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' का लाभ देने के लिए एक कानून लाया जा रहा है। इससे नए...