हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने 35% नियम पर उठाए सवाल, क्या कहा
नई दिल्ली, मई 12 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की भर्ती संख्या 48/2024 को रद्द कर दिया है। इसके तहत हरियाणा में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती हुई थी। कुल 613 पद निर्धारित थे, लेकिन परीक्षा में शामिल 2143 उम्मीदवारों में से केवल 151 ही सफल घोषित किए गए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में आयोग द्वारा लागू किए गए 35 प्रतिशत क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नियम यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने से फंसा मामला आयोग ने दिसंबर महीने में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय के मेंस एग्जाम का परिणाम जारी किया था। परिणाम सामने...
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