नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए जा रहे कड़े उपायों को देखते हुए हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य के एनसीआर जिलों में सभी पेट्रोल पंप संचालकों और रिटेल आउटलेट्स को निर्देश दिया है कि वे गाड़ियों में ईंधन भरने से पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की अनिवार्य रूप से जांच करें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1 अक्तूबर से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 'पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं' नियम लागू हो गया है। यह भी पढ़ें- बिना PUC, फ्यूल नहीं; हरियाणा ने भी अपने NCR के जिलों के लिए जारी किए आदेशसरकारी उपाय हरियाणा सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई...