निखिल पाठक, जून 9 -- दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने अभिनेत्री व हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। अदालत ने सपना के पति यशवीर साहू को उनसे किसी भी तरह का संपर्क करने, पास आने या उनके कार्यक्रमों में बाधा डालने से रोक दिया है। यह आदेश उनकी फिल्म 'मोमाकू' के प्रीमियर होने से ठीक पहले दिया गया है। साथ ही अदालत ने जरूरत पड़ने पर सपना चौधरी को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। महिला अदालत की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि सिंह ने यह आदेश सपना चौधरी की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनाया। अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है और ऐसी घटनाओं के दोहराए जाने की आशंका है। याचिका में कहा गया कि स...