देहरादून, जून 18 -- हरिद्वार। सूचना समय पर उपलब्ध न कराने और भ्रामक जानकारी देने के मामले में उत्तराखंड सूचना आयोग ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के लोक प्राधिकारी/उपाध्यक्ष से स्पष्टीकरण तलब किया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपीलकर्ता को हुई क्षति के लिए एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति उपाध्यक्ष से दिलाई जा सकती है। मामला उच्च न्यायालय उत्तराखंड में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 30/2021, अजीत सिंह चौहान बनाम राज्य उत्तराखंड एवं अन्य से जुड़ा है। याचिका में हरिद्वार की आवासीय कॉलोनियों में बिना पार्किंग बने बहुमंजिला होटलों के निर्माण का मुद्दा उठाया गया था। एचआरडीए ने वर्ष 2024 में न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में दावा किया था कि गायत्री विहार समेत कई कॉलोनियों का भूमि उपयोग मास्टर प्लान-2011 के तहत व्या...