हरिद्वार, अप्रैल 6 -- नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड ने शहर में पालतू कुत्तों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। नई उपविधि के तहत अब सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में बढ़ती कुत्तों से संबंधित शिकायतों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उपविधि के अनुसार यदि कोई पशु स्वामी अपने कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने कुछ आक्रामक नस्लों के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें पिटबुल, रोटविलर, डोगो अर्जेंटीनो और अमेरिकन बुलडॉग जैसी नस्लें शामिल हैं। उप नगर आयुक्त द...