हरिद्वार जमीन घोटाले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
देहरादून, जुलाई 20 -- - अभिषेक यादव, सुमन देवी और जितेंद्र कुमार ने मांगी थी अग्रिम जमानत देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। हरिद्वार नगर निगम के चर्चित जमीन घोटाले में देहरादून की विजिलेंस कोर्ट से तीन आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान अंजलि बेंजवाल की अदालत ने तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को अदालत में केस में आरोपी अभिषेक यादव, सुमन देवी और जितेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने तत्कालीन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित अपनी भूमि का उपयोग बदलवाया। जो भूमि सर्किल दरों के अनुसार महज 15.79 लाख रुपये में खरीदी जानी थी, उसे आपराधिक षड्यंत्र के तहत 56.94 करोड़ रुपये में नगर ...
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