हरमू नदी परियोजना के ठेकेदार को 60 दिनों में सभी बकाया राशि देने का निर्देश
रांची, जुलाई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काम पूरा होने के बाद ठेकेदारों का भुगतान अनावश्यक रूप से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि सरकारी संस्था स्वयं कार्य पूर्ण होने की पुष्टि कर चुका है और बैंक गारंटी भी जारी कर दी गई है, तो बाद में भुगतान टालने के लिए कृत्रिम विवाद खड़ा करना स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) को हरमू नदी पुनर्जीवन परियोजना से जुड़े ठेकेदार कंपनी के सभी बकाया का भुगतान 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- सरकारी कार्य पूरा होने के बाद भी भुगतान लंबित रखने पर जताई नाराजगी जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब काम प...
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