नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना है और कहा है कि किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा घटाने से पहले संभावित खतरों का सही आकलन जरूरी है। हाईकोर्ट पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं। अगली सुनवाई 12 मई को होगी।किस खतरे के आकलन के आधार पर अचानक सुरक्षा वापस ली? हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आखिर किस खतरे के आकलन के आधार पर अचानक सुरक्षा वापस ली गई। सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हों। कोर्ट ने हरभजन सिंह के ...