हरदोई, मार्च 28 -- हरदोई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान की कोर्ट ने हत्या के मामले में जुर्म साबित होने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने यह फैसला करीब 18 साल बाद आया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के गोवर्धनपुर निवासी अलग-अलग परिवारों के स्पोर्ट सिंह, कल्लू सिंह और प्रमोद कुमार सिंह ने आठ मार्च 2008 को शाम लगभग आठ बजे गांव के विजय कुमार पर असलहों से फायर कर हत्या कर दी थी। मामले में रिपोर्ट मृतक के चचेरे भाई पिंटू सिंह ने दर्ज कराई। बताया कि उसके चचेरे भाई विजय सिंह और अभियुक्तों में फौजदारी के मुकदमे को लेकर रंजिश थी। इसी के चलते घटना के दिन अभियुक्त आए और वारदात की। इस घटना में उसे भी जानलेवा चोटें आई थीं।सत्र न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर...
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