नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदार कंपनी रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (RIPL) द्वारा 18 मई को प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग के एजेंडा पर रोक लगा दी। इस एजेंडा में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बैंक के कामकाज के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में बदलाव से जुड़े मामले शामिल थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वह संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी कपूर और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के बीच 30,000 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति के विवाद की सुनवाई कर रही थी। इस विवाद में परिवार के अन्य दावेदार भी शामिल हैं। कोर्ट ने इमोशनल अपील करते हुए आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने की बात की। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि रानी कपूर 80 साल की महिला हैं। हम...