हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो, SC ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट जांच करने को कहा
नई दिल्ली, जुलाई 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करे। कोर्ट यह पता लगाना चाहता है कि क्या उनकी मौजूदा सेहत के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है।हम नहीं चाहते कि. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार के मूल्यांकन के आधार पर ही फैसला करेगी। बेंच ने सरकार से इस मामले पर सावधानी से विचार करने को कहा। बेंच ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो हम उन्हें जमानत नहीं देंगे। अगर उनकी हालत बहुत गंभीर है तो हम नहीं चाहते कि हम पर या आप पर (राज्य सरकार पर) कोई आरोप लगे। बेंच ने सरकार से 21 जुलाई तक जवाब देने को कहा। यह भी पढ़ें- आपको अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' लिखने का कोई हक नहीं...
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