नई दिल्ली, जून 30 -- सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्वयंभू बाबा आसाराम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसे तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि बेल की जरूरत को लेकर अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। खास बात है कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।2013 का मामला उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2013 के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम द्वारा दायर उस याचिका पर राजस्थान सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।क्...