नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और उसके बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (CAPF) की तैनाती की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मंगलवार (9 दिसंबर) को यह आदेश तब दिया, जब ECI ने कहा कि जब तक वह लोकल पुलिस को अपने अंडर में नहीं ले लेता, तब तक हालात में सुधार नहीं हो सकता। इस पर CJI कांत ने कहा, "हम कानून किसी के हाथ में नहीं लेने दे सकते।" इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ इस बात को लेकर चिंतित दिखी कि सनातनी संसद की याचिका में राज्य में पहले हुई हिंसा के मामलों को भी हाईलाइट किया गया था। CJI कांत ने कहा, ...
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