नई दिल्ली, मार्च 25 -- निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों का तबादला और तैनाती करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ के समक्ष दलीलें देते हुए आयोग के वकील ने कहा कि याचिका की मंशा ठीक नहीं प्रतीत होती है, और इसे जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है। आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डी. एस. नायडू ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में बाधा डालने वाली किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति या आपात स्थिति से निपटने के लिए विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। याचिकाकर्ता का प्रतिनि...
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