बरेली, जनवरी 8 -- बरेली, विधि संवाददाता। फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने छोटे भाई की पत्नी को पीटकर गैरइरादतन हमले के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी जेठ मुन्नालाल को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जेठ पर 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अलीगंज पुलिस ने विवाहिता रानी की एनसीआर दर्ज की थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर 11 अप्रैल 2017 को जेठ मुन्नालाल उसे गालियां देने लगा। मना करने पर मुन्नालाल ने उसे लाठी से पीटा। जिससे उसको गंभीर चोटे आईं थी। इस केस की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में हुई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.