सहरसा, अप्रैल 22 -- सहरसा, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सहरसा स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सेवादान देने का आदेश अपर जिला जज अविनाश कुमार ने दिया है। यह निर्णय अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका 258/2026 की सुनवाई के बाद किया है। अदालत ने सहरसा बस्ती निवासी याचिकाकर्ता बीना देवी एवं बंटी कुमार को गायत्री शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह के पांच दिन दो घंटे का सेवा दान लगातार पांच महीने तक करने आदेश देते हुए जमानत दिया। सहरसा थाना कांड 169/2026 की सूचिका ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसकी पुत्री की शादी के माहौल में आरोपियों ने शोर शराबा कर लाठी खंती से जानलेवा हमला किया। यह भी पढ़ें- हमले के आरोपी को पांच माह सेवा दान करने का आदेश हमले में मोहम्मद रज्जी अहमद को सिर पर गंभीर चोटें लगी।अदालत ने अपने निर्णय में आरोपियो...