भागलपुर, अप्रैल 21 -- सहरसा से रजनी अस्थाना की रिपोर्ट जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सहरसा स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सेवादान देने का आदेश अपर जिला जज अविनाश कुमार ने दिया है । यह निर्णय अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका 258/2026 की सुनवाई के बाद किया । अदालत ने सहरसा बस्ती निवासी याचिकाकर्ता बीना देवी एवम् बंटी कुमार को गायत्री शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह के पांच दिन दो घंटे का सेवा दान लगातार पांच महीने तक करने आदेश देते हुए जमानत दिया । सहरसा थाना कांड 169/2026 की सूचिका ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बताया कि उसकी पुत्री की शादी के माहौल में आरोपियों ने शोर शराबा कर लाठी खंती से जानलेवा हमला किया जिस हमले में मोहम्मद रज्जी अहमद को सिर पर गंभीर चोटें लगी । अदालत ने अपने निर्णय में आरोपियों को आदेशित किया है की पांच महीने सेवा दान ...