अलीगढ़, जनवरी 9 -- अलीगढ़। एडीजे (एससी-एसटी एक्ट) तोष कुमार शर्मा की अदालत ने महिला पर हमले के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी रद्द की है। सासनीगेट थाने में साल 2012 में पठानान मोहल्ला निवासी अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे जेल भेजा। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन, अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इस पर उसके खिलाफ वारंट जारी हुए थे। उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अदालत ने जमानत अर्जी रद्द की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.