बागपत, जून 13 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने नयागांव उर्फ हमीदाबाद में परिवार पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। नयागांव उर्फ हमीदाबाद गांव निवासी रामलखन ने 9 अक्तूबर 2025 में बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि प्लॉट के विवाद में आठ अक्तूबर की रात में उनके घर में घुसकर हमला कर दिया गया। मारपीट में लक्ष्मण, प्रियंका, गौरव समेत अन्य लोग घायल हो गए। इसमें पुलिस ने बबीता, देवेंद्र, बंटी, आशु, कमलेश समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कई आरोपियों को जेल भेज दिया था। यह भी पढ़ें- गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मुकदमे में वांछित आरोपी पवन निवा...