रांची, मई 30 -- रांची। शादी से इनकार कर युवती पर चाकू से हमला करने के आरोप में चल रहा पांच साल पुराने मामले में आरोपी शमशाद अंसारी उर्फ राहुल को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 123/2020 से जुड़ा था। आरोप था कि 25 जून 2020 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती को बाइक से नेवरी पुल के पास ले जाकर गाली-गलौज की। शादी से इनकार किया और चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। सत्र परीक्षण के दौरान पीड़िता हुमा परवीन ने अदालत में अभियोजन का साथ नहीं दिया। उसने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। उसने यह भी बताया कि किसी गलतफहमी और धक्का-मुक्की के दौरान वह गिर गई थी। जिससे उसे चोट लगी थी।

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