आगरा, दिसम्बर 25 -- मारपीट कर धारदार हथियार व सरिया से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाने एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश शिव कुमार ने दोषियों जगदीश, दिलीप, रामस्वरूप, सोनू एवं राकेश निवासीगण खेड़ा शमसाबाद को पांच वर्ष के कारावास और सवा तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी प्यारेलाल ने थाना शमसाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तीन मार्च 2008 को उसके भाई, भतीजा, पत्नी, पुत्री और भतीजी के साथ घर में घुस धारदार हथियार व सरिया से मारपीट कर घातक चोट पहुंचाई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस ने नौ मार्च 2008 को आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं और एससी-एसटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी सोनू, राक...
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