कानपुर, मार्च 16 -- कानपुर। कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव तिवारी ने हनुमंत विहार थानाध्यक्ष पर प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा है कि उन्हें कोई स्पष्टीकरण देना है तो 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बैंक आफ इंडिया बनाम रानी मिश्रा के बीच चल रहे भू विवाद के मुकदमे में छह अप्रैल 2012 को नौबस्ता स्थित भूखंड संख्या 1395 का कब्जा बैंक को दिलाने के आदेश दिए थे। 14 साल बाद भी थानाध्यक्ष हनुमंत विहार आज तक बैंक को कब्जा नहीं दिला सके। इस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष हनुमंत विहार को 17 जून 2025 नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए पूछा था कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। बैंक के अधिवक्ता ने बीती 10 फरव...
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