बिहारशरीफ, जून 6 -- 16 से 19 जून तक निर्धारित किया गया है समय बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। चार दिनों में शस्त्रधारकों को अपने हथियार व कारतूस की जानकारी देनी होगी। संबंधित थाना में 16 से 19 जून तक पहुंचकर शस्त्र व कारतूसों का सत्यापन कराने का आदेश लाईसेंधारियों को दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोह द्वारा लाईसेंस प्राप्त कर शक्तिशाली किस्म के हथियार क्रय करते हुए इसका इस्तेमाल संगठित अपराध करने व अपराधिक वर्चस्व स्थापित किये जाने के मामले प्रकाश में आते रहते है। ऐसे में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन शत-प्रतिशत कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने वाले का लाईसेंस रद्द करने की चेतावनी गयी है। 16-17 को इस क्षेत्र के लोगों को पहुं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.