मोतिहारी, मई 7 -- मोतिहारी,विसं। आर्म्स एक्ट के एक मामले में षष्ठम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता सिंह की अदालत ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा मधुबन थाना क्षेत्र के राहुआमन निवासी मौजीलाल सहनी के पुत्र प्रिंस कुमार को सुनाई गई। मधुबन थाना में वर्ष 2025 में आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने प्रिंस कुमार को को आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।जान से मारने की...
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