हथियार बरामदगी मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
रांची, जुलाई 28 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी मामले में कांके थाना क्षेत्र निवासी आरोपी इनामुल हक उर्फ बबलू खान को जमानत की सुविधा प्रदान की है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने सीआईडी की विशेष अदालत द्वारा जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द कर यह राहत दी। मामले में पुलिस ने एक काली सफारी वाहन की तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए थे। बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी 22 अक्तूबर 2025 से जेल में है और इसी मामले के एक सह-आरोपी को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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