गुड़गांव, मार्च 13 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ले आरोपी नोमान उर्फ रिहान निवासी गांव कारण्डा, जिला अलवर राजस्थान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को आईएमटी मानेसर के सेक्टर-सात स्थित सन वैक्यूम कंपनी के पास बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को पिस्टल के बल पर रोका और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-सात आईएमटी मानेसर थाने में लूट और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारीमामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और वारदात के दिन ही आरोपी को काबू कर लिया। आरोपी की पहच...
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