बागपत, मार्च 31 -- बागपत। छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में एक तरफा प्रेम में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, मृतका युवती के पिता और भाई समेत तीन आरोपियों को आरोपी युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई। वहीं पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वर्ष 2014 में छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में युवती की घर में घुसकर हत्या की गई थी। मृतका के पिता ने बताया था कि पड़ोसी युवक उसके घर आता-जाता रहता था। घटना वाले रोज भी वह उनके घर आया था। वह अपने बेटे व एक रिश्तेदार के साथ आंगन में बात कर रहा था। इसी बीच कमरे से चीखने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो आरोपी युवक सुंदर उसकी बेटी कह रहा था मेरी बात मा...