हत्या में सौतेला भाई दोषी करार, 9 को होगी सजा
बिहारशरीफ, अगस्त 27 -- हत्या में सौतेला भाई दोषी करार, 9 को होगी सजा संपत्ति विवाद में की गई थी हत्या नूरसराय थाना क्षेत्र का है मामला साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित रिहा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। संपत्ति बंटवारे को लेकर सौतेले भाइयों के बीच विवाद में हुई हत्या मामले में कोर्ट ने एक सौतेले भाई को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण नौ सितंबर को होगा।
सौतेले भाई की पहचान गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 मनीष कुमार ने आरोपित सौतेला भाई राकेश रंजन उर्फ करू को दोषी पाया है। जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपित मुकेश को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। आरोपित राकेश रंजन नूरसराय थाना क्षेत्र के कपसारी गांव का निवासी है।
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