फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 27 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। एफटीसी प्रथम न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने हत्या मेंमहिला को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 29 मई को सुनवाई होगी। महिला के पति की फाइल दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। वीरपुर गांव की राजबेटी ने 27 अक्तूबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि सुबह 7 बजे गांव की ही ममता ने पति राकेश कुमार से रुपये मांगे तो पति ने रुपये देने से मना कर दिया। इस पर ममता और ममता के पति रमेश ने राकेश के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी जिससे राकेश का शरीर जल गया। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हा गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने इस मामले में ममता को दोष सिद्ध करार देते हुये सजा के बि...