नई दिल्ली, मार्च 12 -- केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर में 2006 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक युवा कार्यकर्ता पर बम फेंककर उसकी हत्या करने के मामले में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्रकैद बरकरार रखी। न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरण नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेब्सटियन की खंडपीठ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक भाजपा कार्यकर्ता पर हुए हमले के प्रतिशोध में बम फेंककर माकपा कार्यकर्ता याकूब की हत्या कर दी गई। खंडपीठ ने कहा कि यह एक और घटना है जिसमें कन्नूर जिले में माकपा और भाजपा के बीच व्याप्त राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते 24 वर्षीय एक युवक ने अपनी जान गंवाई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें विजयेश (43), प्रकाशन (48), काव्येश (43), मनोहरन (31) और शंकरन मास्टर (49) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद दी थी। खंडपीठ ने कहा कि...