फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने युवक की चाकुओं और सरिया से हमला कर हत्या करने में दो पुत्रों सहित पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी पर जुर्माना भी लगाया है। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। भीकमपुरा हाता मझले खां निवासी आफताव खां ने 13 अप्रैल 2009 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि मोहल्ले के ही फुरकान खां उर्फ अच्छे कातिव और उनके परिवार के लोग उसके भाई से रंजिश मानते हैं और परिवार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे। रंजिश के चलते फुरकान उर्फ अच्छे कातिव व उनके पुत्र इमरान और फरहान चाकू, सरिया लेकर भाई के घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। भतीजे शहनवाज खां उर्फ शानू आदि ने गाली देने से मना किया तो फुरकान और उसके पुत्रों ने चाकुओं और सरिया से हमला कर दिया...